भोपाल। RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई सेवाओं पर बैन लगा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार RBI की इस कार्रवाई के चलते Paytm Payments Bank खाताधारक 29 फरवरी 2024 के बाद कई सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में चिंताएं बढ़ाते हुए “लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं” को चिह्नित किया है।
Paytm Payments Bank के खाताधारक 29 फरवरी, 2024 तक वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि को कवर करते हुए किसी भी ग्राहक खाते में आगे जमा स्वीकार करने या टॉप-अप की सुविधा देने से रोक दिया गया है।
RBI ने निर्देश दिए हैं कि Paytm Payments Bank फिलहाल कोई भी नया कस्टमर नहीं जोड़े। वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को Paytm Payments Bank के खाते से पैसा निकालने की पूरी छूट दी गई है। बैंक ग्राहक सेविंग, करेंट, प्रीपेड, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) से बिना किसी समस्या के पैसे निकाल सकेंगे।
ग्राहकों के लिए जारी रहेगी ये सुविधा
RBI ने निर्देश दिए हैं कि ग्राहकों के लिए AEPS, IMPS, BBPOU और UPI जैसी पेमेंट सुविधा जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी ट्रांजेक्शन और नोडल अकाउंट्स के समाधान के लिए Paytm Payments Bank को 15 मार्च तक का समय दिया गया है। इस तारीख के बाद का कोई भी लेनदेन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नोडल खाता समाप्ति अनिवार्य
Paytm Payments Bank से संबद्ध वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द, 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त करना अनिवार्य है।
ग्राहकों का पैसा बैंक के पास सुरक्षित
इधर पेटीएम बैंक मैनेजमेंट ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते/वॉलेट को नई जमा स्वीकार करने या क्रेडिट लेनदेन की अनुमति देने से प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि आप 29 फरवरी, 2024 के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते/वॉलेट में पैसे जमा या जोड़ नहीं पाएंगे। हालांकि, 29 फरवरी, 2024 के बाद भी आपके मौजूदा बैलेंस से पैसे निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह निर्देश आपके मौजूदा शेष पर प्रभाव नहीं डालता है और आपका पैसा बैंक के पास सुरक्षित है।